दहेज हत्या के वांछित 10,000 रुपये के इनामी अभियुक्त की गिरफ्तारी
Category Crime
Publish Date: 01-12-2024
आजमगढ़। थाना अतरौलिया पुलिस ने दहेज हत्या के एक वांछित और 10,000 रुपये के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।
पूर्व घटना का विवरण:
मामला 14 जून 2023 का है, जब वादिनी हरवा, पत्नी रूपचंद, निवासी लेदौरा (बलुहवा), थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करते हुए उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई और साक्ष्य छुपाने के लिए शव को जला दिया गया। इस मामले में थाना अतरौलिया पर अभियोग संख्या 164/23 धारा 498A/304B/201/176 भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
शिकायत में आरोपितों के रूप में रुदल निषाद, शिवकुमार उर्फ राजकुमार, चनावती देवी, शनी, वंदना, और राजकपूर को नामजद किया गया। इनमें से चार आरोपित पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे, जबकि शनी और वंदना लगातार फरार चल रहे थे।
इनाम की घोषणा:
पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ ने दिनांक 21 जुलाई 2024 को फरार अभियुक्तों पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया था।
गिरफ्तारी का विवरण:
01 दिसंबर 2024 को थानाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह और उनकी टीम ने वांछित अभियुक्त शनी (26 वर्ष), पुत्र शिवकुमार, निवासी लोहरा, थाना अतरौलिया को ग्राम तेजापुर स्थित पेड़ुका बाबा मंदिर के पास से करीब 11:25 बजे गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त को आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
आपराधिक इतिहास:
1. अभियोग संख्या 429/23 धारा 174ए भादवि, थाना अतरौलिया।
2. अभियोग संख्या 164/23 धारा 498A/304B/201/176 भादवि एवं 3/4 डीपी एक्ट।
थाना अतरौलिया पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को लेकर सकारात्मक संदेश गया है।